क्या किसी विद्यालय के संरक्षक सोसाइटी
के किसी सदस्य द्वारा विद्यालय में किसी के मृतक आश्रित रूप में हुई
नियुक्ति को चुनौती देने का अधिकार है इस प्रश्न का उत्तर माननीय उच्च
न्यायलय इलाहबाद ने विशेष अपील (डिफेक्टिव ) संख्या १७३ वर्ष २०१५ (विमल
कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य ) में पारित अपने आदेश दिनांक
२४.०२.२०१५ के द्वारा दिया है। माननीय न्यायालय ने उपरोक्त्त वाद में
अपना निर्णय देते हुए कहा है कि नियुक्ति प्राधिकारी विद्यालय की प्रबंध
समिति है और यदि नियुक्ति के समय विद्यालय में प्रबंध संचालक नियुक्त थे और
उन्होंने नियुक्ति किया है तो काफी समय बाद संरक्षक सोसाइटी के किसी सदस्य
द्वारा उस नियुक्ति को चुनौती देने का अधिकार नहीं है और ऐसे सदस्य
द्वारा दाखिल रिट याचिका ग्राहय नहीं है और उस पर विचार नहीं किया जा सकता
है और केवल उसे ख़ारिज करने का आदेश होना चाहिए।
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